नई दिल्ली। निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा । जीएसटी केवल उन निर्माणाधीन संपत्तियों या तैयार फ्लैटों पर लगाया जाएगा जिनकी बिक्री के समय तक सक्षम अधिकारी द्वारा उनका निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।
जीएसटी लागू होने से पूर्व और जीएसटी लागू होने बाद बिल्डरों द्वारा चुकाई जाने वाली प्रभावी दरों की तालिका:-
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या ऐसी ही अन्य सरकारी रियायती योजनाओं पर 8%. का जीएसटी लगाए जाने का प्रावधान है। हालांकि ऐसी परियोजनाओं के बिल्डरों को ज्यादातर मामलों में जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि उनके बुक ऑफ एकाउंट में आउटपुट जीएसटी चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट मौजूद रहेगा। रियायती आवासीय योजनाओं के अलावा ऐसी अन्य योजनाओं पर भी कर अदाएगी जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है।
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Sunday, December 9, 2018

परिसरों, भवनों और फ्लैटों के लिए जीएसटी की प्रभावी दरें
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