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Sunday, April 12, 2020

व्यापार स्थल-गोदामों एवं वस्तुओं की सूचना पांच दिन में देनी होगी, अधिसूचना जारी

Government of Rajasthan

 गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और चावल, उडद, मूंग, अरहर, मसूर, चना और राजमा सहित खाद्य तेल (फ़िल्टर्ड या रिफाइंड) जिसमें सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर देनी होगी


जयपुर। राज्य के थोक विक्रेताओं को व्यापार स्थल, गोदामों एवं क्षमता सहित व्यापारिक एवं आवश्यक वस्तुओं की सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर पांच दिन के भीतर देनी होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है जो तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू होकर आगामी 30 जून तक प्रभावी रहेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री  रमेशचंद्र मीणा ने बताया कि यदि कोई थोक विक्रेता घोषित गोदाम के अलावा किसी अन्य स्थान को संग्रहण के लिए कार्य में लेना चाहता है तो उसे अपने स्टक रजिस्टर में इस आशय का सही विवरण सहित अंकित भी करना होगा। उन्होंने बताया कि थोक विक्रेता को माल खाली करने से पहले अधिसूचित अधिकारी को अवगत कराना जरूरी होगा। प्रत्येक थोक व्यापारी को गोदामों या व्यवसाय के स्थान की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में जिला मुख्यालय पर जिला रसद अधिकारी को, उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी को तथा अन्य स्थानों पर तहसीलदारों को अपने क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करने के लिए अधिसूचित किया गया है.
‘आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी’
खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति एवं वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सहित विभाग के सभी अधिकारी (प्रवर्तन निरीक्षक से नीचे का पद नहीं) को अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापार स्थल, गोदामों में प्रवेश तलाशी एवं जब्ती की शक्तियां प्रदान कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की सूचना आने के बाद में संबंधित जिला कलेक्टरों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं स्टॉक की स्थिति के बारे में जानकारी रहेगी ताकि समय रहते हुए जरूरत के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे।
‘थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं की देनी होगी सूचना’
खाद्य मंत्री ने बताया कि थोक विक्रेताओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक खाद्य पदार्थों की सूची में शामिल गेहूं, गेहूं का आटा, मैदा, सूजी और चावल, उडद, मूंग, अरहर, मसूर, चना और राजमा सहित खाद्य तेल (फ़िल्टर्ड या रिफाइंड) जिसमें सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में भर कर देनी होगी।
उन्होंने बताया कि चीनी (90ः से अधिक सुक्रोज युक्त चीनी का कोई भी रूप), बेकरी ब्रेड, देशी घी, आयोडाइज्ड नमक, सर्जिकल मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई), एन 95 मास्क, मेल्ट ब्लॉन, नॉन वूवन फैब्रिक, हैंड सैनिटाइजर एवं हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में उपयोग होने वाले एल्कोहॉल की भी घोषणा भर कर देनी होगी।



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