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Thursday, April 9, 2020

पहले से ही अनुमति प्राप्त उद्योगों को अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं


Already Permitted industries need no separate permission to operate: Government of Rajasthan




जयपुर। राजस्थान सरकार ने स्वतः अनुमति देने के संबंध में एक परिवर्तनवादी आदेश जारी किया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया  है कि कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ एहतियाती उपाय सुनिश्चित करते हुए पहले से ही अनुमति प्राप्त उद्योग बिना किसी नई अनुमति के अपना काम जारी रख सकते हैं।
लॉकडाउन अगले 5 दिनों में समाप्त होने वाला है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वह लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में है और इसे एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता है।  उन्होंने कहा, ‘‘हम लॉकडाउन को तुरंत वापस नहीं ले सकते।मुझे लगता है कि इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाना चाहिए।”
उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा, “हम इस कठिन समय के दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिना किसी अड़चन के उपलब्धता करवाना चाह रहे हैं और इसको सुनिश्चित करने में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। स्वचालित अनुमति की प्रक्रिया पहले से अनुमत उद्योगों के संचालन में तेजी लाएगी और आवश्यक वस्तुओं के शीघ्र उत्पादन को सुनिश्चित करेगी। ”
इस परिवर्तवादी आदेश को जारी करते हुए, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा, “हमारे संज्ञान में आया है कि जिन श्रेणियों को अनुमति दी गई है,उनके तहत आने वाले काफी सारे निजी प्रतिष्ठान जैसे कारखाने, कार्यालयों, कार्यशालाओं और सेवा प्रदाताओं अभी भी उनको खोलने व काम करने की अनुमति लेने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह नीतिगत निर्णय उन बाधाओं को दूर करने पर लक्षित है। ”
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उद्योग इस बात से सुनिश्चित नहीं है कि वह अनुमत श्रेणी में आता है या नहीं, तो वे इसके लिए जिला प्रशासन से परामर्श कर सकते हैं।
निम्नलिखित उद्योगों को संचालित करने की अनुमति है-
1. आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और इसकी पैकेजिंग, जिसमें खाद्य पदार्थ ,औषधि जिसमें आयुष औषधि भी शामिल हैं, दवाईयां,चिकित्सा उपकरण, स्वच्छता उत्पाद और साथ ही ऐसे उद्योग जो इन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करते हैं। कोयला और खनिज उत्पादन जैसी सतत प्रक्रिया की आवश्यकता वाली उत्पादन इकाइयों को भी संचालित करने की अनुमति है।
2. डेयरी, पशु चिकित्सा दवाएं, क्लीनिक और अस्पताल, मवेशी और मुर्गी पालन के लिए कच्चे माले की विनिर्माण इकाइयां , पैकेजिंग,मधुमक्खी पालन की भी अनुमति है।
उपरोक्त के अलावा, होम डिलीवरी ध्ई-कॉमर्स कंपनियां जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं । वहीं ऐसी दुकानें जिनमें कृषि या बागवानी से संबंधित वस्तुओं की बिक्री और पैकेजिंग होती है,फार्म मशीनरी की मरम्मत, कृषि मशीनरी व उपकरण का निर्माण होता है। इनके साथ-साथ कटाई और खेती की गतिविधियां और अंत में पशु आहार बेचने वाली दुकानें शामिल हैं। इन सभी को भी  अनुमति दी गई है।
िपहले के निर्देशों के अनुसार, उद्योगों को उनके आवासीय परिसर में रहने वाले श्रमिकों के लिए जीवन यापन की सभी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उसके अलावा औषधीय सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।
उद्योगों को सामाजिक दूरी और  एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वस्तुओं के संपर्क रहित स्थानांतरण का ख्याल रखते हुए पूर्ण सैनिटाइजेशन और धूम्रीकरण या फ्यूमिगैशन प्रदान करना होगा।
पहले के निर्देशों के अनुसार, उद्योगों को वायरल संक्रमण, बुखार, सर्दी और खांसी और किसी भी अन्य संक्रमण के बारे में प्रशासन को सूचित करना होगा ताकि जल्दी और समय पर चिकित्सा जांच हो सकें।

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