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Wednesday, September 21, 2022

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित

 

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जयपुर, 21 सितम्बर। राज्य विधानसभा ने बुधवार को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। 

प्रारम्भ में शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया तथा विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के साथ विचार-विमर्श के बाद ही विधेयक में संशोधन किए गए है। उन्होंने बताया कि बार कॉउंसिल ने अगस्त, 2021 में सरकार को पत्र में जो भी सुझाव दिए थे, वे इस विधेयक में शामिल किए गए है। 

उन्होंने कहा ही कॉउंसिल के ही सुझाव पर 5 से 50 वर्ष तक वकालत का कार्य करने के बाद अधिवक्ताओं को राशि देने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। यह राशि एक्स-ग्रेसिया नहीं, अपितु अधिवक्ताओं की सेवाओं का प्रतिफल है। 

डॉ. कल्ला ने बताया की विधेयक में वकालत पर 100 रूपये के स्टाम्प का प्रावधान किया है। सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय या जेडीए सहित सभी कोर्ट में यह समान रूप से लागू होगा। यह संशोधन भी कॉउंसिल के सुझाव पर ही शामिल किया गया है।  

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