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Thursday, September 13, 2018

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (आरसीएफ) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को हस्तांतरण




मेसर्स आरसीएफ की जमीन का ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) को हस्तांतरण तथा एमएमआरडीए/एमसीजीएम को जमीन हस्तांतरण में प्राप्त/प्राप्ति योग्य हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र की बिक्री
प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रभाव से निम्नलिखित मंजूरी दी हैः
  1. मेसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्ट्रिलाइजर्स (आरसीएफ) की जमीन का मुंबई महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को हस्तांतरण।
  2. मेसर्स आरसीएफ की जमीन का ग्रेटर मुंबई महानगर पालिका (एमसीजीएम) को हस्तांतरण तथा
  3. एमएमआरडीए/एससीजीएम को जमीन हस्तांतरण में प्राप्त/प्राप्ति योग्य हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्रमाण पत्र की बिक्री।
पृष्ठभूमिः
आरसीएफ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक और रसायन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 6 मार्च, 1978 को पुराने भारतीय उर्वरक लिमिटेड का पुनर्गठन करके की गई थी। अभी आरसीएफ की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड़ रुपये है और कंपनी की प्रदत्त पूंजी 551.69 करोड़ रुपये है। कंपनी को 1997 में ‘मिनी रत्न’ का दर्जा दिया गया। एमएमआरडीए ने आरसीएफ की 48,849.74 वर्ग मीटर जमीन (8265 वर्ग मीटर ऋणभारमुक्त/मुक्त जमीन और 40584.74 वर्ग मीटर ऋणभारग्रस्त जमीन) का अधिग्रहण किया और ईस्टर्न फ्री वे-अनिक पंजरापोल लिंक रोड (एपीएलआर) पूरा किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए वर्ष 2014 में खोला। आरसीएफ ने अंतरिम राहत के रूप में एमएमआरडीए से 8265 वर्ग मीटर ऋणभारमुक्त/मुक्त जमीन के स्थान पर 16530 वर्ग मीटर का टीडीआर प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 40584.74 वर्ग मीटर की ऋणग्रस्त जमीन की एवज में टीडीआर/मुआवजे के लिए आरसीएफ के दावे का निर्णय पंच द्वारा किया जा रहा है।
आरसीएफ लंबे समय से एमसीजीएम के मुंबई विकास योजना से आरसीएफ कॉलोनी की अंदुरुनी सड़कों को हटाने की मांग कर रही थी। बाद में आरसीएफ ने पारस्परिक सहमति की शर्तों पर मुआवजे के रूप में टीडीआर के बदले 16000 वर्ग मीटर जमीन (स्थान पर वास्ताविक पैमाइश के अधीन) 18.3 मीटर के डीपी रोड निर्माण के लिए देने पर सहमत हो गई।
एमसीजीएम ने विकास योजना में आरसीएफ की प्रस्तावित टाउनशिप के सामने सार्वजनिक सड़क चौड़ा करने के लिए 331.96 वर्ग मीटर को सुरक्षित दिखाया। एमसीजीएम के विकास नियंत्रण नियम, 1991 के अनुसार जमीन पर आरक्षण के मामले में एमसीजीएम की सड़क बाधा क्षेत्र के रूप में जमीन समर्पित करना अनिवार्य है।

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