जयपुर स्कूल विद्याधर नगर के अभिभावकों ने कहा कि हुई न्याय की जीत
जयपुर। जयपुर स्कूल विद्याधर नगर के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के स्कूल के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) एक साल के लिए रद्द करने के आदेश पर स्कूल की शिक्षा प्रणाली को यथावत जारी रखने की अनुमति के साथ स्थगन आदेश दे दिया है। इस आदेश के बाद स्कूल के छात्र-छात्राओं तथा उनके अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है।
माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक जयपुर स्कूल परिसर में एकत्रित हुए, विशेषकर जो बच्चे 10वीं और 12वीं में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके अभिभावकों ने इस आदेश से खुशी और राहत की सांस ली है।
जयपुर स्कूल के सचिव मेजर एन.के. शर्मा ने कहा कि हमारे निःस्वार्थ सेवा भाव से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों का ही परिणाम था कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा हमारे स्कूल के अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के बाद भारी संख्या में शहर के समाजसेवक, गणमान्य नागरिक और संस्थाएं हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने न्यायालय के आदेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।
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