22 नवंबर को खुलेगा आईपीओ सीबीएस बैंक लिमिटेड का आईपीओ - Karobar Today

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 20, 2019

22 नवंबर को खुलेगा आईपीओ सीबीएस बैंक लिमिटेड का आईपीओ




 CSB Bank Limited (Formerly known as The Catholic Syrian Bank Limited): Offer to open on November 22, 2019 and to close on November 26, 2019


मुंबई,  सीएसबी बैंक लिमिटेड (‘‘बैंक’’) ने 22 नवंबर, 2019 को 10 रु. अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर्स (‘‘इक्विटी शेयर्स’’) वाले अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (‘‘आईपीओ’’) को खोलने की पेशकश की है। एंकर निवेशक बिड/ऑफर अवधि बोली खुलने की तिथि 21 नवंबर, 2019 के 1 (एक) कार्यदिवस पहले होगी। आईपीओ में कुल 240 मिलियन रु. का फ्रेश इश्यू (‘‘फ्रेश इश्यू’’) शामिल है और विक्रेता शेयरधारकों द्वारा 19,778,298 इक्विटी शेयर्स का ऑफर फॉर सेल (‘‘ऑफर फॉर सेल’’) शामिल है। ऑफर फॉर सेल इक्विटी शेयर्स और फ्रेश इश्यू को एक साथ ऑफर (‘‘ऑफर’’) के रूप में निरूपित किया जायेगा। बिड/ऑफर बंद होने की तिथि 26 नवंबर, 2019 होगी। न्यूनतम 75 इक्विटी शेयर्स और उसके बाद 75 इक्विटी शेयर्स के गुणक में बोलियां लगाई जा सकती हैं।
ये इक्विटी शेयर्स बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘‘स्टॉक एक्सचेंजेज’’) पर सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं।
ऑफर से होने वाली शुद्ध आय का उपयोग टायर-1 पूंजी आधार को बढ़ाने में किये जाने का प्रस्ताव है, ताकि बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और बेसल प्प्प् और आरबीआई के अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। बैंक की परिसंपत्तियों, प्राथमिक रूप से ऋण/अग्रिम और निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि होने के चलते बैंक की भविष्य की पूंजी आवश्यकता बढ़ने का अनुमान है। आगे, इस ऑफर से होने वाली आय का उपयोग ऑफर पर होने वाले खर्च को पूरा करने में किया जायेगा।
ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (‘‘बीआरएलएम’’) एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड हैं।
यह प्रस्ताव सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19 (2) (बी), यथा संशोधित (“एससीआरआर“) - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) विनियमन के विनियम 31, यथा संशोधित (‘‘सेबी आईसीडीआर विनियमन’’) के साथ मिलाकर पढ़ा जाये - के रूप में किया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए है, जिसमें ऑफर का न्यूनतम 75 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों (‘‘क्यूआईबी’’) (‘‘क्यूआईबी हिस्सा’’) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, हालांकि बैंक, बीआरएलएम के परामर्श से विवेकानुसार क्यूआईबी का 60 प्रतिशत हिस्सा एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकता है। एक-तिहाई एंकर निवेशक हिस्सा घरेलू म्युचुअल फंड्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते घरेलू म्युचुअल फंड्स से एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या इससे ऊपर की वैध बोलियां प्राप्त हों। क्यूआईबी का 5 प्रतिशत हिस्सा (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) केवल म्युचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, और क्यूआईबी का बाकी हिस्सा म्युचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफ मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि ऑफर का कम-से-कम 75 प्रतिशत हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों को आवंटित नहीं हो पाता है, तो आवेदन की पूरी राशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।
आगे, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार ऑफर का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, और ऑफर का 10 प्रतिशत हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते उनसे ऑफर मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशकों को छोड़कर, सभी बोलीदाताओं को एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट (‘‘एएसबीए’’) प्रक्रिया के जरिए ऑफर में भाग लेना होगा और इस हेतु, उन्हें अपने-अपने बैंक खातों और यूपीआई आईडी - यदि आरआईआई हों - को ब्यौरा देना होगा, जिसे आवश्यकतानुसार सेल्फ सर्टीफाइड सिंडिकेट बैंक्स (‘‘एससीएसबी’’) द्वारा ब्लॉक कर दिया जायेगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के जरिए एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad