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Friday, December 14, 2018

खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित


नई दिल्ली। सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्‍यक समझते हुए वित्‍त मंत्रालय (राजस्‍व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या36/2001-सीमा शुल्‍क (एनटी)दिनांक 3 अगस्‍त2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्‍या एस.ओ. 748 (ई) द्वारा भाग-।।अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्‍त, 2001 को प्रकाशित किया गया हैमें निम्‍नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्‍त अधिसूचना मेंतालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्‍नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
क्र.सं.
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
वस्‍तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
1511 10 00
कच्चा पाम तेल
472
2
1511 90 10
आरबीडी पाम तेल
511
3
1511 90 90
अन्य - पाम तेल
492
4
1511 10 00
क्रूड पामोलिन
515
5
1511 90 20
आरबीडी पामोलिन
518
6
1511 90 90
अन्य - पामोलिन
517
7
1507 10 00
क्रूड सोयाबीन ऑयल
707
8
7404 00 22
पीतल कतरन (सभी श्रेणियां)
3648
9
1207 91 00
पोस्ता दाना
2349

तालिका-2
क्र.सं.
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
वस्‍तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
71 या 98
किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 356 और 358 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है
400 प्रति 10 ग्राम
2
71 या 98
किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍कदिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 357 और 359 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है
473 प्रति किलोग्राम

तालिका -3
क्र.सं.
अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
वस्‍तुओं का विवरण
टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
080280
सुपारी
3942

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