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नई दिल्ली। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748 (ई) द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है। उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : - तालिका – 1
तालिका-2
तालिका -3
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Friday, December 14, 2018
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खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
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