जयपुर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मल्टीग्रेन आटा और मिश्रित बाजरा के आटे के मानकों को शामिल करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवें संशोधन विनियम, 2021 को अधिसूचित किया है। विनियम के अनुसर उत्पाद में 50-90 फीसदी से लेकर पूरे गेहूं से प्राप्त आटा संरचना होगी और शेष आटा (10 फीसदी - 50 फीसदी) संरचना अन्य अनुमत सामग्री से अकेले या संयोजन में होगी।
अधिसूचित विनियमों के अनुसार, 'मल्टीग्रेन आटाÓ (आटा) का अर्थ है स्वच्छ साबुत गेहूं और अन्य अनुमत सामग्री के मिश्रण को पीसकर या उनके आटे को मिलाकर प्राप्त किया गया उत्पाद जिसमें 'अन्य अनुमत सामग्रीÓ में 'प्रोसेस्ड सोयाबीन, अनाज, दालेंÓ , बाजरा, इसबघोल भूसी, ग्लूटेन, गेहूं की भूसी और मेथी के बीज शामिल हैं।
इन उत्पादों को निर्धारित मापदंडों का पालन करने की आवश्यकता है जिसमें द्रव्यमान द्वारा 13 फीसदी से अधिक नमी नहीं, शुष्क आधार पर 0.15 फीसदी से अधिक एसिड अघुलनशील राख, शुष्क आधार पर 3 फीसदी से कम ग्लूटेन नहीं, 10 फीसदी से कम प्रोटीन नहीं, १2 फीसदी आहार फाइबर से कम नहीं , 0.18 फीसदी से कम अल्कोहलिक अम्लता और 98 फीसदी कण 40 जाल से गुजरने चाहिए।
विनियम में जोड़ा गया एक और आटा मानक मिश्रित बाजरे के आटे का है। मिश्रित बाजरे के आटे का अर्थ है स्वच्छ बाजरा के मिश्रण को पीसकर या स्वच्छ बाजरा से प्राप्त आटे को मिलाकर प्राप्त उत्पाद है। विनियमों में बाजरा जैसे ज्वार (सोरघम बाइकलर), पर्ल बाजरा (पनीसेटमग्लौकम), फिंगर बाजरा/रागी/मंडुआ (एल्यूसिनकोराकाना), फॉक्सटेल बाजरा/कंगनी/काकुन (सेटारियाइटालिका), प्रोसो बाजरा/चीना (पैनीकुमिलियासेम), कोडो, बाजरा / कोडो (पैस्पलमस्क्रोबिकुलटम), बरनार्ड बाजरा / सावा / सानवा / झंगोरा (इचिनोचोला क्रस-गल्ली), छोटा बाजरा / कुटकी (पैनिकमसुमेट्रेंस), ब्राउन टॉप बाजरा (ब्राचियारियारामोसा) और छद्म बाजरा - बक गेहूं / कुट्टु (फागोपाइरुमेस्कुलेंटम), / चौलाई (ऐमारैंथुसक्रूएंटस) इत्यादि शामिल हैं।
बाजरा उत्पादों के मापदंडों में नमी शामिल है जो द्रव्यमान से 11 फीसदी से अधिक नहीं है, 0.15 फीसदी से अधिक एसिड अघुलनशील नहीं है, 8 फीसदी से कम प्रोटीन नहीं है, 12 फीसदी आहार फाइबर से कम नहीं है और 98 फीसदी कण 40 जाल से गुजरना चाहिए।
इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण ने पशु चारा से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है।
नियम कहते हैं कि मुर्गी, सुअर और मछली को छोड़कर दूध और मांस पैदा करने वाले जानवरों को दूध और दूध उत्पादों को छोड़कर मांस या हड्डी के भोजन, आंतरिक अंगों, रक्त भोजन और गोजातीय या सूअर मूल सामग्री के ऊतकों से युक्त चारा नहीं खिलाया जाएगा। वाणिज्यिक फ़ीड प्रासंगिक बीआईएस मानकों का पालन करेंगे, जैसा कि समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और उत्पाद के लेबल पर बीआईएस प्रमाणन चिह्न होगा।
खाद्य कारोबारियों को 1 जून 2022 तक इन नियमों के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा गया है।
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